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मध्यप्रदेश राज्य सरकार का बड़ा फैसला, अब बच्चों के बस्ते का बोझ होगा कम, जानें क्या है स्कूल बैग पॉलिसी 2022  

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Madhya Pradesh Education News (MP govt fixes school bag weight): मध्यप्रदेश में राज्य सरकार द्वारा स्कूली छात्रों को बस्ते (बैग) के बोझ से राहत देने के लिए पॉलिसी लागू की गई है। अब राज्य में छात्रों के बैग का वजन नव-निर्धारित पॉलिसी पर आधारित होगा। बता दें, राज्य के सभी शासकीय, अशासकीय एवं स्वचालित विद्यालयों के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। ये नई स्कूल बैग पॉलिसी बिना पुस्तकों के शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयास की ओर राज्य सरकार का पहला कदम है। 

आपको बता दें, बीते कुछ वर्षों से लगातार ही विशेषज्ञों द्वारा स्कूली छात्रों के बैग के वजन को कम करने की मांग की जा रही थी। इन मांगों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार नें स्कूल बैग पॉलिसी 2019 को रद्द करने का निर्णय लिया है। इस पॉलिसी के स्थान पर सरकार की ओर से स्कूल बैग पॉलिसी 2022 जारी की गई है। 

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जानें क्या है नई पॉलिसी में चिन्हित नियम 

  1. प्री-प्राइमरी कक्षा के छात्रों को स्कूल बैग से मुक्त रखा जाएगा। इन छात्रों को विद्यालय में कोई स्कूल बैग लेकर नहीं जाना होगा। 
  1. सभी कक्षाओं के लिए निर्धारित वजन के अनुरूप ही छात्रों के बैग का वजन होना चाहिए। 
  1. सभी स्कूलों को बैग वेट चार्ट अपने नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा। 
  1. निर्धारित बैग के वजन में ही स्कूल डायरी का वजन भी सम्मिलित हो। 
  1. सभी स्कूलों को साप्ताहिक दिवसों के अनुसार टाइम-टेबल बनाना होगा, जिससे छात्रों को प्रतिदिन सारी पुस्तकें एक साथ स्कूल न ले जानी पड़े। 
  1. स्कूलों को कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए अभ्यास पुस्तिका, कार्य पुस्तिका एवं अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएँ क्लासरूम में ही रखनी होंगी। 
  1. राज्य सरकार द्वारा सभी स्कूलों को सप्ताह में एक दिन बैगलेस (बिना बैग के) कक्षाएँ लगाने का निर्देश भी दिया गया है।
  1. स्कूलों में कम्प्युटर, नैतिक शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य, खेलकूद, कला एवं शारीरिक शिक्षा जैसे विषय बिना पुस्तकों के ही पढ़ाने चाहिए। 
  1. नई पॉलिसी के अनुसार छोटे बच्चों को होमवर्क का कोई तनाव नहीं दिया जाएगा। कक्षावार छात्रों के लिए निर्धारित होमवर्क की मात्र का विवरण नीचे सूचीबद्ध है- 

यहाँ देखें कक्षाओं के लिए निर्धारित बैग के वजन की सूची

कक्षा बैग के वजन की सीमा 
पहली कक्षा 1.6 किग्रा – 2.2 किग्रा 
दूसरी कक्षा 1.6 किग्रा – 2.2 किग्रा 
तीसरी कक्षा 1.7 किग्रा – 2.5 किग्रा 
चौथी कक्षा 1.7 किग्रा – 2.5 किग्रा 
पाँचवी कक्षा 1.7 किग्रा – 2.5 किग्रा 
छटवी कक्षा 2.0 किग्रा – 3.0 किग्रा 
सातवी कक्षा 2.0 किग्रा – 3.0 किग्रा 
आठवीं कक्षा 2.5 किग्रा – 4.0 किग्रा 
नौवीं कक्षा 2.5 किग्रा – 4.5 किग्रा 
दसवीं कक्षा 2.5 किग्रा – 4.5 किग्रा 
ग्यारहवीं/ बारहवीं कक्षा बस्ते का वजन शाला प्रबंधन समिति द्वारा विभिन्न विषय स्ट्रीम के आधार पर तय किया जाएगा। 

आपको बता दें, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के अनुसार, आने वाले दिनों में बैगलैस व्यवस्था लागू होगी. वजन तथा पाठ्यक्रम में कमी लाने पर शिक्षा विभाग द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति (NEP) के अंतर्गत अब छोटे बच्चों को पुस्तक लेकर स्कूल नहीं जाना होगा। जल्द ही राज्य सरकार द्वारा स्कूल संचालकों को स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के अंतर्गत विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इन सभी दिशा निर्देशों का सभी स्कूलों को सख्ती से पालन करना होगा।

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