CAT Judgement on B.Ed Special Education: केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (Central Administrative Tribunal या CAT) नें बैचलर ऑफ एजुकेशन स्पेशल यानि बी.एड. स्पेशल की मान्यताओं से संबन्धित एक अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले के अनुसार अब बी.एड. स्पेशल डिग्री को भी बी.एड. डिग्री के समान ही मान्यता दी जाएगी। अतः अब स्पेशल बी.एड. डिग्री धारक भी सामान्य शिक्षक पद नियुक्ति के लिए योग्य मानें जाएंगे।
आपको बता दें, कैट द्वारा सुनाये गए इस नए फैसले से देश के लगभग 1 लाख स्पेशल बी.एड. डिग्री धारकों को लाभ होगा। अब स्पेशल बी.एड. डिग्री के आधार पर भी अभ्यर्थी विद्यालयों में होने वाली सामान्य शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।
यहाँ जानें क्या है पूरा मामला
मामला है कि, वर्ष 2010 में DSSSB की ओर से निकली टीजीटी शिक्षक पद नियुक्ति के लिए एक महिला अभ्यर्थी उमा रानी नें अपना आवेदन किया था। बता दें, उमा रानी नें यह आवेदन स्पेशल बी.एड. डिग्री के आधार पर किया था। वर्ष 2015 में इस परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें अभ्यर्थी उमा रानी का परिणाम जारी नहीं किया गया। बोर्ड द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराने का कारण बताया गया उनकी बी.एड. स्पेशल की डिग्री। इस वाकये के बाद अभ्यर्थी उमा रानी नें बोर्ड के इस फैसले को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की थी।
अभ्यर्थी उमा रानी द्वारा इस संबंध में याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान न्यायाधिकरण के सदस्य जस्टिस आर. एन. सिंह और तरुण श्रीधर की पीठ नें भी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानि DSSSB के इस फैसले को रद्द कर दिया गया, तथा निर्णय सुनाया की अभ्यर्थी उमा रानी को टीजीटी नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही कैट द्वारा यह घोषणा भी की गई, कि बी.एड. स्पेशल डिग्री को भी बी.एड. के ही समान मान्यता प्रदान की जाएगी।
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